उरई(जालौन)।जिलाधिकारी चाँदनी सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। उन्होने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया कि जनपद में खाद्यान्न का वितरण व दुकानदारों द्वारा अनिमित्ता व कालाबाजारी मिलने पर एफआईआर दर्ज कराये।
जिलाधिकारी ने संबंधित उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित करते हुये कहा कि आधार सीडिंग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत ई-पाॅस मशीन से वितरण योजना के अन्तर्गत वर्तमान सरकार ने जनपद की प्रति एक उचित दर दुकान पर ई-पाॅस मशीन स्थापित की गयी है जिसके माध्यम से कार्डधारक अपनी सुविधानुसार किसी भी उचित दर विक्रेता से अपना खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं।
जनपद में अन्त्योदय योजना के 37766 राशनकार्ड (127873 यूनिट) एवं पात्र गृहस्थी योजना के 264612 राशनकार्ड(1075332 यूनिट) कुल- 302378 राशनकार्ड(1203205 यूनिट) प्रचलित हैं। शासन के निर्देशानुसार माह के प्रथम वितरण चक्र में अन्त्योदय कार्ड धारकों को एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारको को नियमानुसार खाद्यान्न का वितरण निर्धारित दर पर नामित नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में वितरण कराया जाता हैं।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न का वितरण कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत शासन के निर्देशानुसार उक्त योजनान्तर्गत माह मई 2022 से दिसम्बर 2022 तक द्वितीय वितरण चक्र में अन्त्योदय/पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को 05 किग्रा0 चावल प्रति यूनिट की दर से निःशुल्क वितरण कराया जा रहा हैं।
माह अक्टूबर में कुल राशनकार्डो के सापेक्ष 90.03 प्रतिशत कार्डधारकों को 95.20 प्रतिशत खाद्यान्न का वितरण आधार आथेन्टिकेशन के माध्यम से 99.93 प्रतिशत एवं प्राॅक्सी के माध्यम से 0.07 प्रतिशत खाद्यान्न का वितरण कराया गया।
आधार सीडिंग में प्रदेश में जनपद का प्रथम स्थान हैं।
बैठक में जिला पूर्ति अधिकारी अनूप तिवारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी इफ्तखार अहमद, जिला प्रोबेशन अधिकारी अमरेन्द्र पौत्स्यान, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सचिन कुमार सहित संबंधित मौजूद रहे।
रिपोर्ट-अमित कुमार उरई जनपद जालौन उत्तर प्रदेश।