आठ आरोपियों के विरुद्ध हुआ मुकदमा पंजीकृत

कालपी कोतवाली ने ग्राम मुमताजाबाद निवासी एक विवाहित मुस्लिम महिला के साथ उसके पति द्वारा जरिये मोबाइल फोन के द्वारा तलाक देने तथा दहेज आदि की मांग करने के आरोप में ग्राम गुलौली निवासी सास ससुर व पति सहित आठ लोगों के विरुद्ध कालपी कोतवाली पुलिस ने तीन तलाक सहित संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया।

कालपी तहसील क्षेत्र के ग्राम मुमताजबाद निवासी विवाहित मुस्लिम महिला मुवीना पुत्री अब्दुल मजीद पत्नी जुनून खान ने कोतवाली कालपी के प्रभारी निरीक्षक मानिक चन्द्र पटेल को प्रार्थनापत्र देकर ससुरालीजनों पर आरोप लगाया कि उसकी शादी 6 मार्च 2016 में गुलौली निवासी जुनून खान पुत्र हारून के साथ मुस्लिम रीति रिवाजों के अनुसार हुई थी तथा उपहार में दहेज भी अपनी क्षमता के अनुसार दिया गया था। लेकिन मेरे परिवारीजनों द्वारा दिये गये दान दहेज से मेरे ससुराल के लोग संतुष्ट नहीं हुये तथा आये दिन एक लाख रुपए व कार की मांग करते हैं। मेरे व मेरे परिवार द्वारा जब मांग पूरी नहीं हुई तो दिनांक 13 दिसम्बर 2019 को मेरी सास अनीसा, ससुर हारून,पति जुनून खांन,देवर मनून खान, फारूख खान, नासूर खान, मानून खान पुत्रगण हारून खान निवासीगण गुलौली कोतवाली कालपी व ननद हिपहाजा पुत्री हारून खान निवासी गुलौली कालपी ने मेरे साथ मिलकर मारपीट की तथा कट्टा लगाकर मेरा मोबाइल फोन छीन लिया। किसी तरह अपनी जान बचाकर मायके आयी तथा आपाबीती अपने पिता को बतायी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी आठ लोगों के विरुद्ध धारा 498 ए,323,506 व 3/4 दहेज एक्ट व तीन तलाक के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

रिपोर्टर – ज्ञानेन्द्र मिश्रा  कालपी ( जालौन )