लखनऊ
उम्र 21 साल से कम हुई तो शराब खरीदना और बेचना कानूनन अपराध घोषित करने के साथ राज्य सरकार ने मंगलवार को आम शौकीन के पास शराब रखने की सीमा निर्धारित कर दी है. सरकार की ओर से तय सीमा से अधिक शराब खरीदने या बेचने पर जेल की हवा खानी पड़ेगी।
अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय आरo भूसरेड्डी ने बताया कि इस अधिसूचना का उल्लंघन किये जाने पर प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा-60 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। तीन साल की सजा पाई शराब के 10 गुने तक अथवा रूपया 2000 जो अधिक हो उतना अर्थदंड लगेगा।
इनती खरीद कर रखी जा सकेगी शराब…
देसी शराब (सादी) की 200 एमएल की पांच बोतलें
देसी शराब (मसाला) की 200 एमएल की पांच बोतलें
विदेशी शराब (भारत में भरी हुई/भारत में निर्मित) 1.5 लीटर
आयातित विदेशी शराब 1.5 लीटर
भारत में बनी वाइन दो लीटर
आयातित वाइन दो लीटर
भारत में बनी बीयर छह लीटर,
आयातित बीयर छह लीटर
अन्य प्रकार की भारतीय/आयातित शराब छह लीटर से अधिक अपने पास नहीं रख सकेगा.