उरई(जालौन)।जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय के निर्देश के अनुपालन में जनपद के समस्त वाहन स्वामियों को सूचित किया जाता है कि जनपद में बिना नम्बर प्लेट, धुँधली नम्बर प्लेट, क्षतिग्रस्त नम्बर प्लेट, ग्रीस/मिट्टी लगी नम्बर प्लेट, कपड़ा बँधी नम्बर प्लेट, पंजीयन अंक छुपी नम्बर प्लेट व बिना हाई सिक्योरिटी (एचएसआरपी) नम्बर प्लेट लगाये वाहनों का संचालन कर रहे हैं।
उनको सूचित किया जाता है कि वह उक्त प्रश्नगत त्रुटियों को अविलम्ब ठीक कराकर ही अपने वाहन का संचालन करें, अन्यथा कि स्थिति में मार्ग चेकिंग के दौरान वाहन बिना नम्बर प्लेट, धुँधली नम्बर प्लेट, क्षतिग्रस्त नम्बर प्लेट, ग्रीस/मिट्टी लगी नम्बर प्लेट, कपड़ा बँधी नम्बर प्लेट, पंजीयन अंक छुपी नम्बर प्लेट व बिना हाई सिक्योरिटी (एचएसआरपी) नम्बर प्लेट के संचालित पाए जाते हैं तो ऐसे वाहनों को कानून व्यवस्था में बाधा डालने व शासकीय राजस्व की चोरी में संलिप्त समझा जाएगा और ऐसे वाहन के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
साथ ही ऐसे वाहनों के वाहन स्वामियों के विरुद्ध आई0पी0सी0 की 420 इत्यादि सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपार्ट (एफ0आई0आर0) दर्ज करा दी जाएगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व वाहन स्वामी का होगा।

 

रिपोर्ट-अमित कुमार उरई जनपद जालौन उत्तर प्रदेश।