उरई (जालौन)।मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जनपद में 29 एवं 30 जुलाई 2026 को विभिन्न विकास खंडों एवं नगरीय निकायों में सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किए जाएंगे। जिला समाज कल्याण अधिकारी अखिलेश तिवारी ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार योजना के लिए पात्र लाभार्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।उन्होंने बताया कि यह योजना सभी वर्गों के आर्थिक रूप से कमजोर एवं जरूरतमंद परिवारों की विवाह योग्य पुत्रियों के लिए संचालित है।योजना का लाभ उन परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम है। योजना के तहत वधू की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है।जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। इच्छुक अभिभावक cmsvy.upsdc.gov.in पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।किसी भी प्रकार का ऑफलाइन आवेदन मान्य नहीं होगा।उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत प्रत्येक जोड़े पर कुल 1 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें 64 हजार रुपये सीधे कन्या के बैंक खाते में भेजे जाते हैं,21 हजार रुपये विवाह संस्कार हेतु आवश्यक सामग्री पर तथा 15 हजार रुपये सामूहिक विवाह समारोह के आयोजन पर व्यय किए जाते हैं।जिला समाज कल्याण अधिकारी ने जनपद के पात्र परिवारों से समय रहते ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ उठाने तथा निर्धारित तिथियों पर आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में सहभागिता सुनिश्चित करने की अपील की है।
रिपोर्ट -अमित कुमार पत्रकार जालौन।

