उरई
सचिव/न्यायाधिकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेनू यादव ने बताया कि उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिनांक- 14 मई 2022 को प्रातःकाल 10.00 बजे से जनपद की समस्त दीवानी न्यायालयों में कोविड-19 प्रोटोकॉल के अन्तर्गत किया जायेगा। माननीय जिला जज श्री तरूण सक्सेना के दिशा-निर्देशन में इस राष्ट्रीय लोकअदालत में दीवानी, राजस्व, मोटर वाहन दुर्घटना और पारिवारिक, वैवाहिक/दाम्पत्य विवाद से संबंधित वादों/मुकदमा, लघु एवं शमनीय आपराधिक वाद और धारा 138 एन0आई0एक्ट के अन्तर्गत चैक बाउन्स के मामले नियत किये जायेंगे। इनका निस्तारण परस्पर सुलह-समझौते अथवा जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर किया जायेगा।
प्री-लिटिगेशन स्कीम के अन्तर्गत मोबाइल/टेलीफोन के बकाया बिल और विभिन्न बैंकों के ऐसे बकायेदारों के मामले भी नियत किये जायेंगे, जिन्होंने कई वर्षो के बाद भी बकाया बिल या बैंक ऋण जमा नहीं किया है। ऐसे बकायेदारों को इस अवसर का लाभ अवश्य उठाना चाहिए और इस राष्ट्रीय लोकअदालत में उपस्थित होना चाहिए, जिसका आयोजन सभी के हितों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है।
समस्त वादकारियों से अपील की जाती है कि लम्बित दीवानी, राजस्व, मोटर वाहन दुर्घटना और पारिवारिक, वैवाहिक/दाम्पत्य विवाद से संबंधित वादों/मुकदमों में सुलह-समझौता करने के इच्छुक व्यक्ति/संबंधित पक्ष समय पर उपस्थित होकर इस अवसर का लाभ उठायें। इसमें किसी प्रकार की समस्या होने पर वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।