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जानिये मस्जिदों में लाउडस्पीकर से अजान दिए जाने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का क्या दिया फैसला

मस्जिदों में लाउडस्पीकर से अजान दिए जाने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला

हाईकोर्ट ने कहा, मस्जिद में अजान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल मौलिक अधिकार नहीं

हाईकोर्ट ने लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किए जाने की इजाजत दिए जाने की मांग वाली याचिका को खारिज किया

बदायूं की नूरी मस्जिद के मुतवल्ली की याचिका को किया खारिज

हाईकोर्ट ने अजान के लिए लाउडस्पीकर की इजाजत दिए जाने से किया इनकार

बदायूं के बिसौली तहसील के दौरानपुर गांव की नूरी मस्जिद के मुतवल्ली इरफान की तरफ से दाखिल की गई थी याचिका

याचिका में एसडीएम समेत तीन लोगों को बनाया गया था पक्षकार

एसडीएम द्वारा लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत वाली अर्जी को खारिज किए जाने को दी गई थी चुनौती

कहा गया था कि मौलिक अधिकार के तहत लाउडस्पीकर बजाने की इजाजत मिलनी चाहिए

जस्टिस विवेक कुमार बिड़ला और जस्टिस विकास बुधवार की डिवीजन बेंच में हुई सुनवाई

अदालत ने याचिका को किया खारिज

कहा मस्जिद में अजान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करना मौलिक अधिकार में कतई नहीं आता

लाउडस्पीकर की इजाजत के लिए कोई अन्य ठोस आधार नहीं दिए गए हैं

अदालत का इस मामले में दखल देने से इनकार

अदालत ने याचिका में की गई मांग को गलत बताया और अर्जी को खारिज किया

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