SHRAM Portal: असंठित क्षेत्र के कामगारों के लिए केंद्र सरकार ने ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया है।
जिसमे असंगठित क्षेत्र के करीब 38 करोड़ कामगारों को फायदा होगा।
सरकार इस पोर्टल के जरिए नेशनल डेटाबेस तैयार करेगी और इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले कामगार को एक ई-श्रम कार्ड(e-SHRAM Card)जारी किया जाएगा।
इस कार्ड की मदद से रजिस्टर्ड कामगार देश में कहीं भी, कभी भी विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ ले सकेंगे।
12 अंको का UAN नम्बर
ई-श्रम कार्ड में एक 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन रहेगा।
ये कार्ड पूरे देश में हर जगह वैध रहेगा। यूएएन नंबर एक स्थायी नंबर होगा अर्थात् एक बार प्रदान किए जाने के बाद, यह कामगार के लिए अपरिवर्तित रहेगा। ई-श्रम कार्ड जीवन भर के लिए मान्य है।
लिहाजा इसके रिन्युअल की कोई आवश्यकता नहीं है।
कामगार नियमित रूप से अपना विवरण, मोबाइल नंबर,वर्तमान पता आदि अपडेट कर सकते हैं। अपने खाते को सक्रिय रखने के लिए, वर्ष में कम से कम एक बार अपना खाता अपडेट करना आवश्यक है।
ई-श्रम पोर्टल पर जाकर या सीएससी के माध्यम से कामगार अपना विवरण अपडेट कर सकते हैं।
अपडेट की जा सकने वाली डिटेल्स में मोबाइल नंबर, वर्तमान पता, व्यवसाय, शैक्षिक योग्यता, कौशल के प्रकार, पारिवारिक विवरण आदि शामिल हैं।
उम्र कितनी वर्ष से कितने वर्ष होनी चाहिए
इस कार्ड के लिए 16 से 59 साल का कोई भी शख्स रजिस्ट्रेशन करवा सकता है।
रजिस्ट्रेशन ई-श्रम पोर्टल https://eshram.gov.in/ के जरिए कामगार या तो खुद कर सकता है या फिर कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जाकर करा सकता है।
रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से नि:शुल्क है।
कामगारों को पोर्टल या कॉमन सर्विस सेंटर पर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा।
टोल फ्री नंबर जारी
ई श्रम पोर्टल पर मौजूद जानकारी के मुताबिक, ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के इच्छुक श्रमिकों की सहायता के लिए सरकार ने एक राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर 14434 भी शुरू किया है। अगर कोई कामगार इस हेल्प डेस्क नंबर पर संपर्क करने में असमर्थ होता है तो फिर वह CSC (Common Service Center) द्वारा उपलब्ध कराए गए 10 अंकों के नंबर पर संपर्क कर सकता है।
पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए वर्कर्स को नाम, पेशा, पता, शैक्षणिक योग्यता, स्किल जैसी जानकारियां दर्ज करनी होंगी। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर डालते ही वहां के डाटा बेस से कामगार की सभी जानकारियां अपने आप पोर्टल पर सामने दिख जाएंगी।
व्यक्ति को बाकी की जरूरी जानकारियां भरनी होंगी। कामगार द्वारा ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए है।
इन इन दस्तावेजों की आवश्यकता है।
आधार संख्या
आधार से लिंक मोबाइल नंबर
बैंक खाता
यदि किसी कामगार के पास आधार से लिंक मोबाइल नंबर नहीं है, तो वह निकटतम सीएससी पर जा सकता है और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकता है।
रजिस्ट्रर कामगार की मृत्यु होने पर
रजिस्टर्ड कामगार की मृत्यु होने की स्थिति में कामगार द्वारा नॉमिनी बनाए गए व्यक्ति या परिवार के सदस्य को संबंधित दस्तावेजों के साथ ई-श्रम पोर्टल/सीएससी पर दावा दायर करना होगा। वे अपने संबंधित बैंकों से भी संपर्क कर सकते हैं।
60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद कामगार को कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। ईश्रम परियोजना के तहत उन्हें उनका आधिकारिक लाभ प्राप्त रहेगा।
ई श्रम कार्ड का रजिस्ट्रेशन CSC पर निशुल्क किया जा रहा है।