लखनऊ खण्ड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन 2020 के मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी / जिलाधिकारी श्री अभिषेक प्रकाश के द्वारा अटल बिहारी बाजपेयी साइंटिफिक कन्वेन्शन सेंटर में कराया गया मतदान कार्मिकों का प्रशिक्षण

26 नवम्बर 2020 लखनऊ।
आज दिनांक 26 नवम्बर को लखनऊ खण्ड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन 2020 के मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी / जिलाधिकारी श्री अभिषेक प्रकाश के द्वारा अटल बिहारी बाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में पीठासीन अधिकारी व मतदान कार्मिकों का प्रशिक्षण कराया गया।
उक्त प्रशिक्षण में कुल 760 कार्मिकों के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया। अनुपस्थित 24 कार्मिकों से स्पष्टीकरण लेने और उनके विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश जिलाधिकारी ने दिए हैं।
ज़िला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताया गया कि शांतिपूर्ण और पारदर्शी निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिए सभी कार्मिकों का ट्रेनिंग लेना अत्यंत आवश्यक है। ज़िला निर्वाचन अधिकारी द्वारा ट्रेनिंग में आए समस्त कार्मिकों को निम्नवत दिशा निर्देश दिए :-

1) मतदान अधिकारी प्रथम के लिए दिशा निर्देश:- ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान अधिकारी प्रथम का कार्य होगा कि वह आए हुए मतदाता की पहचान उस के पास उपलब्ध मतदाता सूची से करे तथा उसकी भाग संख्या और क्रमांक को भी नोट करे। यदि कोई पोलिंग एजेंट किसी घूंघट या पर्दानशीन महिला के वोटर होने पर आपत्ति जताता है तो मतदान अधिकारी प्रथम के द्वारा उसका घूंघट या हिजाब हटा कर मतदाता सूची से उसी फ़ोटो का मिलान किया जाए। ज़िला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताया गया कि चैलेंज वोट की कार्यवाही भी मतदान अधिकारी प्रथम के द्वारा की जाएगी।

2) मतदान अधिकारी द्वितीय के लिए दिशा निर्देश:- ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान अधिकारी द्वितीय का कार्य होगा कि वह मतदाता द्वारा प्रस्तुत आई डी को चेक करें । जिसके बाद मतदाता से फार्म पर हस्ताक्षर करवाए। ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि हस्ताक्षर के स्थान पर मतदाता से उसका नाम स्पष्ट लिखवाया जाए। उक्त कार्यवाही के बाद मतदान अधिकारी द्वितीय का कार्य होगा कि वह मतदाता की उंगली पर अमिट स्याही लगाए। स्याही मतदाता के आधे नाखून से होते हुए आधी उसकी उंगली की त्वचा पर होनी चाहिए। जिसके बाद मतदान अधिकारी द्वितीय के द्वारा मतदाता को पर्ची दी जाएगी।

 

3) मतदान अधिकारी तृतीय के लिए दिशा निर्देश:- ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान अधिकारी तृतीय का कार्य होगा कि वह मतदाता द्वारा लाई गई पर्ची को सीरियल नम्बर के अनुसार तार फ़ाइल में उसको फ़ाइल करे और मतदाता को बैलेट पेपर उपलब्ध कराए। साथ ही मतदान अधिकारी तृतीय को मतदान कंपार्टमेंट में किसी को भी अनावश्यक रूप से रुकने नही देना होगा।

 

4) पीठासीन अधिकारी के लिए दिशा निर्देश:- ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पीठासीन अधिकारी का कार्य मतपेटिका की सीलिंग आदि करना है। उन्होंने कहा कि 7 बजे से पहले अगर मतपेटिका भर जाती है तो सेक्टर मजिस्ट्रेट को सूचित करके बदलवाने की कार्यवाही पिठासीन अधिकारी द्वारा की जाएगी। साथ ही पीठासीन अधिकारी द्वारा ही मतदान शुरू होने से पहले व मतदान खत्म होने के बाद सभी प्रपत्रों को भरने की कार्यवाही और मतदान के बाद मतपेटिका को स्ट्रांग रूम में जमा करवाने की करनी होगी।

*रिपोर्ट-आमिर हुसैन*