प्रदेश सरकार द्वारा 30 जनवरी से व्यावसायिक वाहनों पर वन-टाइम टैक्स की नई व्यवस्था के तहत 20 फरवरी, 2026 को समय पूर्वान्ह् 11ः00 बजे से, स्थान-उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय, उरई (जालौन) में परिवहन मेला आ अयोजन किया गया।

Img 20260220 wa0024
उक्त मेला में सुरेश कुमार, वरिष्ठ-सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन), राजेश कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन), विनय कुमार पाण्डेय, यात्रीकर/मालकर अधिकारी, संतोष कुमार पटेल, मोटर वाहन निरीक्षक, डा0 नरेश वर्मा, अध्यक्ष-रेडक्रास सोसाइटी, अब्दुल अलीम खान-समाज सेवी, बस, ट्रक, आॅटो, टैम्पो-टैक्सी यूनियन के पदाधिकारी, जनपद के वाहन विक्रेता/डीलर, वाहन स्वामी व वाहन चालक/परिचालक बडी संख्या में उपस्थित रहे।

Img 20260220 wa0030
सुरेश कुमार, वरिष्ठ-सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन) जालौन द्वारा मेला में उपस्थित समस्त जनों को बताया गया कि उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम मंे संशोधन कर सरकार ने परिवहन कर प्रणाली में व्यापक सुधार किए हैं। इसके तहत भाड़े या पारिश्रमिक पर चलने वाले दो पहिया वाहन (बाइक), मोटर कैब, मैक्सी कैब, माल वाहन और सार्वजनिक वाहन सहित सभी व्यावसायिक वाहनों पर अब वन-टाइम टैक्स की व्यवस्था वाहन पोर्टल पर तकनीकी रुप से लाइव हो चुकी है। तिपहिया मोटर कैब पर वाहन मूल्य का 7 प्रतिशत, 10 लाख रुपये तक की मोटर कैब व मैक्सी कैब पर 10.50 प्रतिशत और 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य की मोटर कैब व मैक्सी कैब पर 12.50 प्रतिशत कर देना होगा। माल वाहनों में 3000 किलोग्राम तक के वाहनों पर 3 प्रतिशत और 3000 से 7500 किलोग्राम तक के मिनी ट्रक आदि पर 6 प्रतिशत एकबारीय कर निर्धारित किया गया है। पूर्व से पंजीकृत वाहनों के वाहन स्वामियों को राहत देते हुए प्रत्येक बीते वर्ष के लिए एकवारीय कर की राशि मंे 8 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह भी बताया गया कि इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य वाहन स्वामियों को बार-बार कर भुगतान की जटिल प्रक्रिया से राहत देना, पारदर्शित बढ़ाना और कर प्रणाली को सरल बनाना है। उपरोक्त नई व्यवस्था का लाभ उठाने हेतु सभी से अपील की गयी।

Img 20260220 wa0028
परिवहन मेला में उपस्थित सभी जनों को सुरेश कुमार, वरि0-सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन), राजेश कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), विनय कुमार पाण्डेय, यात्रीकर/मालकर अधिकारी, संतोष कुमार पटेल, मोटर वाहन निरीक्षक द्वारा संयुक्त रुप से सड़क सुरक्षा सुरक्षा सम्बन्धी नियमों की जानकारी दी गयी एवम् हिट एण्ड रन योजना के बारे में बताया कि सड़क दुघर्टना में मृत व्यक्ति के परिवार को सम्बन्धित क्षेत्र के उपजिलाधिकारी द्वारा सहायता राशि प्रदान की जाएगी व राहवीर योजना के अन्र्तगत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को रु0 25000/- पुरस्कार स्वरुप प्रदान किये जायेंगे व कैशलेश ट्रीटमेंट के तहत दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति के इलाज हेतु रु0 150000 लाख तक सरकार द्वारा वहन किया जाएगा व आयुष्मान भारत योजना के अन्र्तगत आॅटो व टैक्सी चालकों को मिलेगा रु0 05 लाख का स्वास्थ्य बीमा, के बारे में भी विस्तृत जानकारी देते हुए जागरुक किया गया व अन्त में सभी जनोें को सड़क सुरक्षा सम्बन्धी शपथ दिलाई गई।

Img 20260220 wa0029