वरिष्ठ-सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी(प्रशा०/प्रर्व०) सुरेश कुमार ने बताया कि जनपद के समस्त सम्मानित ऑटो रिक्शा व टैक्सी चालकों को सूचित किया जाता है कि मुख्यमंत्री लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 के अंतर्गत ऑटोरिक्शा व टैक्सी चालकों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत रु० 05 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाना है, जिसमें प्रदेश में संचालित समस्त ऑटो व टैक्सी चालकों एवं उनके आश्रितों को सम्मिलित किया गया है। ज्ञातव्य हो कि दिसम्बर 2022 से पूर्व पंजीकृत उक्त श्रेणी के वाहन चालकों का विवरण पूर्ण करा लिया गया था। वर्ष 2023, 2024 एवं 2025 में जिन ऑटो रिक्शा एवं टैक्सी का पंजीयन हुआ है, उनके वाहन चालक उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय, उरई (जालौन) के कक्ष संख्या-09 से उक्त विवरण प्रदान करने से सम्बन्धित प्रारुप प्राप्त करलें एवं अगले 10 दिन में वांछित सूचनाओं के साथ अपना प्रपत्र कक्ष संख्या-09 में जमा कर दें, जिससे आयुष्मान योजना के अंतर्गत चिकित्सा लाभ प्रदान किए जाने से सम्बन्धित कार्यवाही को अग्रसारित किया जा सके। वाहन चालकों को अपना व अपने परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड के साथ ही पारिवारिक सदस्यता सिद्ध करने के लिए राशन कार्ड की प्रति या अन्य कोई प्रमाण पत्र लगाना होगा। चालक को सम्बन्धित वाहन स्वामी से प्रारुप का सत्यापन कराना होगा। यदि वाहन स्वामी स्वयं अपने वाहन का संचालन करते हैं तो कार्यालय से उक्त प्रारुप प्राप्त कर योजना के लाभ के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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