रामपुर में न्यायालय ने आजम पर 10 हजार का लगाया जुर्माना

जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम सहित बेटे और पत्नी पर किया जुर्माना आयद, हाजिरी के दिए आदेश

रामपुर में जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान पर न्यायालय में हाजिर नहीं होने के चलते जुर्माना लगाया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान पर 10 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। आजम पक्ष के अधिवक्ता बहस पर नहीं पहुंचे। कोर्ट में बहस नहीं होने के चलते एमपी एमएलए कोर्ट ने जुर्माना लगाया है। एसीजेएम फर्स्ट ने जुर्माना लगाया है। कल फिर इस मामले में सुनवाई होगी।

आरोपी पक्ष और अधिवक्ताओं के हाजिरी माफी पर लगाया जुर्माना

लगातार कई तारीखों पर पूर्व मंत्री आज़म खान न्यायालय नहीं पहुंच रहे हैं। आजम खान के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में जन्म प्रमाण पत्र में हेरफेर करने का मामला विचाराधीन है। आजम खान और उनके परिवार से प्रकरण में किसी के भी हाजिर न होने के चलते अदालत ने आजम खान, उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम और पूर्व राज्यसभा सदस्य उनकी पत्नी डॉ तज़ीन फातिमा पर जुर्माना डाला है। सभी पर ₹10 हजार का जुर्माना आयद किया गया है।

इससे पहले भी 5 हजार का लगा था जुर्माना

आजम खान पर 15 दिसंबर को भी पांच हजार रुपये का जुर्माना हाजिर नहीं होने के चलते डाला गया था। आजम खां के विरुद्ध भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने मुकदमा दर्ज कराया था। शहर विधायक आकाश सक्सेना ने आजम के बेटे विधायक अब्दुल्ला आजम पर अपनी जन्मतिथि में हेरफेर कर दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप लगाया है। इसमें आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला और पत्नी भी आरोपी हैं। प्रकरण एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में विचाराधीन है।

आजम को भी खुद हाजिर होने के दिए आदेश

आज मुकदमे के विवेचक इंस्पेक्टर किशन अवतार और नरेंद्र त्यागी गवाही के लिए कोर्ट में हाजिर हुए। जिरह के लिए मुलजिम पक्ष से कोई अधिवक्ता नहीं पहुंचे। अधिवक्ता संदीप सक्सेना के मुताबिक अदालत ने आरोपी पक्ष पर 10 हजार रुपये का हर्जाना आयद किया है। अब इस मामले में कल फिर सुनवाई होगी। साथ ही आजम पक्ष को कोर्ट में हाजिर होने के आदेश भी दिए हैं।