सस्ती हवाई टिकटों का इंतजार कर रहे लोगों को सरकार ने बड़ा झटका दिया है. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने एयरलाइंस कंपनियों को तत्काल प्रभाव से घरेलू उड़ानों के लिए 10-30% अधिक शुल्क वसूलने की अनुमति दी है. सरकार ने वर्तमान में किराए में न्यूनतम और अधिकतम सीमा लागू कर दी है जो एयरलाइंस यात्रियों से वसूल सकती है. अब न्यूनतम किराया को 10 फीसदी और अधिकतम किराया को 30 फीसदी तक बढ़ाया गया है. यह नियम 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगा.

डीजीसीए ने सभी 7 क्षेत्रों के लिए न्यूनतम किराया 10-12 प्रतिशत बढ़ा दिया है और सरकार के आदेश के अनुसार अधिकतम किराया लगभग 30 प्रतिशत बढ़ा दिया है. 7 क्षेत्रों को उड़ान की अनुमानित अवधि के आधार पर वर्गीकृत किया गया है.