📌विवाद का हुआ समापन,दोनों पक्षों में नज़र आया न्याय के प्रति भरोसा

उरई/जालौन: नालसा के योगदान के माध्यस्ता केंद्र
के माध्यस्त अपनी भूमिका बखूबी निभा रहे है जिसके चलते माननीय न्यायालय में लंबित धारा 138 एन.आई. एक्ट थाना जालौन से संबंधित मामले में दिनांक 29/10/026 को माध्यस्ता केंद्र में मध्यस्थ ऐड0 सुनीता सिंह दोनों पक्षकारों
प्रथम पक्ष विनोद कुमार पुरवार और द्वतीय पक्ष मै0 फर्म जय बालाजी ट्रेडर्स ऑनर योगेंद्र सिंह गुर्जर के बीच आपसी सहमति से समझौता वार्ता कराई गयी।

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इस समझौते के तहत प्रथम पक्ष विनोद कुमार पुरवार को द्वतीय पक्ष मै0 फर्म जय बालाजी ट्रेडर्स ऑनर योगेंद्र सिंह गुर्जर से ₹50,000 की धनराशि का भुगतान करवाया गया।
दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से यह स्पष्ट किया कि अब उनके बीच अब कोई विवाद लंबित नहीं है और न ही किसी प्रकार का लेन-देन या धनराशि बकाया है। दोनों पक्षों ने भविष्य में इस संबंध में कोई दावा या विवाद न रखने पर सहमति भी व्यक्त की है।साथ ही दोनों पक्ष ने माध्यस्ता केंद्र की मध्यस्थ ऐड0 सुनीता सिंह और मा. न्यायालय को धन्यवाद ज्ञापित किया।