उरई,जालौन।जनपद के स्कूलों में संचालित पुराने और मानकों पर खरे नहीं उतरने वाले वाहनों पर परिवहन विभाग शिकंजा कसने जा रहा है। वरिष्ठ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) सुरेश कुमार ने सभी विद्यालय संचालकों, प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए हैं कि जिन स्कूली वाहनों के परमिट, फिटनेस, बीमा अथवा प्रदूषण प्रमाणपत्र की वैधता समाप्त हो चुकी है, उनका तत्काल नवीनीकरण करा लें। ऐसा न करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
एआरटीओ ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार निर्धारित आयु सीमा (मॉडल कंडीशन) पूरी कर चुके स्कूली वाहनों का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित है। ऐसे वाहन तकनीकी रूप से असुरक्षित होने के साथ पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक हैं और स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं।
उन्होंने कहा कि जनपद के सभी शिक्षण संस्थान अपने यहां संचालित वाहनों की जांच कर लें और आयु सीमा पूरी कर चुके वाहनों का संचालन तत्काल बंद कर दें। ऐसे वाहनों के परमिट भी निरस्त कराए जाएंगे। परिवहन विभाग जल्द ही विशेष प्रवर्तन अभियान चलाएगा। अभियान के दौरान यदि कोई प्रतिबंधित या मानकों के विपरीत स्कूली वाहन सड़क पर चलता मिला तो उसे तत्काल सीज करने के साथ भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा।

