कालपी:जिला विध्यालय निरीक्षक समेत पांच लोगों के खिलाफ के खिलाफ कोर्ट ने दिया मुकदमे का आदेश

कालपी। नगर पालिका बालिका इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य पद को लेकर जारी जंग ने एक नया मोड़ ले लिया है। जिसमे न्यायालय के आदेश पर जिला विद्यालय निरीक्षक व निवर्तमान पालिका अध्यक्षा व बसपा नेता समेत पांच लोगों के खिलाफ अदालत ने संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने के आदेश कालपी कोतवाली पुलिस को दिए हैं।

कंचन यादव पत्नी उपेंद्र सिंह निवासी काकादेव कानपुर ने न्यायालय में धारा 156( 3) के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया था कि वह पूर्व प्रधानाचार्य के सेवानिवृत्त फलस्वरूप पूर्व प्रधानाचार्य द्वारा चार्ज सूची के महत्वपूर्ण अभिलेखों कक्षों की ताला चाबी के साथ चार्ज प्राप्त किया था। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रधानाचार्य पद का अनुमोदन प्राप्त कराया गया था। बीती 23 जून वर्ष 2022 को आवश्यक कार्य के कारण में विद्यालय नहीं आई थी। आरोपी अपर्णा शर्मा द्वारा गलत तथ्यों, कूट रचित असत्य मनगढ़ंत आधार तैयार किए। विद्यालय में उसकी अनुपस्थित पर निलंबित रहते आरोपियों जिला विद्यालय निरीक्षक, नगर पालिका बालिका इंटर कॉलेज कालपी की अध्यक्ष-प्रबंधिका अध्यक्ष बैकुंठी देवी तथा उसके पुत्र जगजीवन अहिरवार, अपर्णा शर्मा प्रवक्ता एवं लिपिक जितेंद्र कुमार द्वारा प्रधानाचार्य कक्ष एवं कंप्यूटर तक का ताला तोड़कर तथा कमरों में रखी अलमारियों का ताला तोड़कर विद्यालय के महत्वपूर्ण सामानों को लूट कर ली गई है।

इसकी जानकारी विद्यालय के स्टाफ के द्वारा दी गई। इस संबंध में पुलिस अधिकारियों व कोतवाली पुलिस को शिकायत की गई। इसके बाद न्याय पाने के लिए वादिनी के द्वारा अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। पीडित की दलील सुनने तथा अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद दिनांक 30 जनवरी 23 को अपर सत्र न्यायाधीशध् विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र जनपद जालौन के द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 156( 3) स्वीकार किया गया तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवालकालपी को आदेशित किया गया है कि मुकदमा पंजीकृत करके विवेचना किया जाना सुनिश्चित करें।

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