उरई(जालौन)।जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) जालौन स्थान उरई प्रियंका निरंजन द्वारा आदेशित किया गया है कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 हेतु मतदान केन्द्र अधिकांशतः शिक्षण संस्थानों, राजकीय भवनों आदि में निर्धारित किए गए हैं। इस जनपद के कुल 1845 मतदान स्थलों पर दिनांक 26 अप्रैल 2021 को पूर्वान्ह 07ः00 बजे से अपरान्ह 06ः00 बजे तक मतदान सम्पन्न होना हैं। समस्त पोलिंग पार्टियां मतदान तिथि से एक दिन पूर्व मतदान केन्द्र/स्थलों पर पहुंचेगी। संबंधित क्षेत्र के तहसीलदारों/खण्ड विकास अधिकारियों को अपने क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाले मतदान केन्द्रों पर मतदान से संबंधित सुविधाएं सुनिश्चित कराए जाने हेतु मतदान की तिथि से 3 से 4 दिन पूर्व ही भवनों की आवश्यकता होगी। अतः मै, प्रियंका निरंजन जिला मजिस्ट्रेट/ जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) जालौन स्थान उरई जनपद के समस्त मतदान केन्द्र/स्थलों के भवनों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 160 के अन्तर्गत दिनांक 24 अप्रैल 2021 से 26 अप्रैल 2021 तक की अवधि के लिए समस्त आधरभूत सुविधाओं सहित अधिगृहीत करती हूँ एतद्द्वारा यह भी आदेश देती हूँ कि समस्त संबंधित अधिकारी अपने अधीनस्थ विद्यालयों/भवनों के प्रधानाचार्य/अध्यापक/अधिकारी/कर्मचारी को अपने स्तर से आदेशित करें कि वे संबंधित तहसीलदारों/खण्ड विकास अधिकारियों के मांगे जाने पर भवन तथा अन्य आवश्यक फर्नीचर आदि लेखपाल/अमीन/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/निर्दिष्ट कर्मचारी को मतदान केन्द्र पर बूथ बनाने हेतु उपलब्ध कराएं।
इसके अतिरिक्त जो भी अन्य सहायता लेखपाल/अमीन/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/निर्दिष्ट कर्मचारी द्वारा मांगी जाए, उसमें सहयोग अवश्य देगे।उक्त के संबंध में प्रधानाचार्य/अध्यापक/अधिकारी/कर्मचारी अपने स्तर से उक्त के क्रम में आदेश जारी करें,उसकी एक प्रति कार्यालय अभिलेख हेतु अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराएंगे।
इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नही होगी।
रिपोर्ट-अमित कुमार जनपद जालौन।