आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नही किया जाएगा बर्दाश्त।

अराजक तत्व/किरिमिनल/हिस्ट्रीशीटर आदि को किया जाए पाबंद।

लखनऊ।
आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी श्री अभिषेक प्रकाश व पुलिस आयुक्त श्री डी0के0 ठाकुर की अध्यक्षता में त्रिस्तय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 को शांतिपूर्ण, समयबद्ध व पूरी पारदर्शिता के साथ सम्पन्न कराने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई। ज़िला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिले में आदर्श आचार संहिता को सुचारु रूप से पालन करने के लिए निम्नवत दिशा निर्देश दिए गए:-

1)आचार संहिता के दौरान नई परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों अथवा वित्तीय स्वीकृतियों की घोषणाओं अथवा शिलान्यास आदि का पूर्ण रूप से निषेध किया गया है।
2) साथ ही शासकीय योजनाओं हेतु नव स्वीकृती बनाना भी निषेध किया गया है।
3) साथ ही अवगत कराया कि निर्वाचन के समय मे कोई भी सरकारी कर्मचारी पोलिटिकल एक्टिविटी में शामिल नही हो सकता। अगर ऐसा होता है तो इसे भी अचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
4) किसी भी दशा में बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग निषेध किया गया है।
5) किसी भी जुलूस/रैली के लिए जगह, समय और रुट का निर्धारण पहले से करके पुलिस प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य है। बिना पूर्व सूचना के किसी भी जुलूस/रैली को अनुमति नही दी जाएगी।
6) किसी भी प्रकार का प्रलोभन चाहे आर्थिक अथवा कोई और तरह से मतदाताओं को देना निषेध है।
10) निर्वाचक के द्वारा किसी भी प्रकार की जातिय और साम्प्रदायिक अपील नही की जाएगी।
11) दूसरी पार्टियों व उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा असत्यापित आरोपो और विकृतियों के आधार पर किसी की आलोचना नही की जाएगी।
12) किसी भी धार्मिक स्थल का प्रयोग चुनाव प्रचार (जैसे भाषणों, पोस्टरों, बैनरों) के लिए नही किया जाएगा।
13) पोलिंग स्टेशनो के 100मीटर दायरे के अंदर किसी भी प्रकार की चुनावी मीटिंग, कनवेनसिंग, कोई भी आपत्तिजनक कार्य या कोई भी कैम्पेनिंग करने की अनुमति नही होगी।
14) ऐसे किसी भी जगह पर रैली की अनुमति नही दी जाएगी जहां पर पहले से किसी पार्टी की बैठक चल रही हो।
15) बूथो और पोलिंग स्टेशनो के आस पास किसी भी प्रकार के झंडे, पोस्टर, चिन्हों या प्रचार सामग्री का प्रयोग करना निषेध है।
16) निर्वाचन के दौरान शराब का वितरण की अनुमति नही है।
17) सरकारी परिसर में किसी भी प्रकार का डिफेंसमेंट (जैसे वाल पेंटिंग, बैनर, पोस्टर, होर्डिमग व झंडे) की अनुमति नही होगी।
18) ऐसी प्राइवेट सम्पत्तियां जो डिफेंसमेंट लॉ के अंतर्गत नही आती है, और जो सरलता से हटाई जाने वाली सामग्री है उनको लगाने की अनुमति सम्पत्ति मालिक की लिखित अनुमति के बाद लगाई जा सकती है। साथ ही उक्त लिखित अनुमति की कापी को RO कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है।
19) गेस्ट हाउसों में किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल एक्टिविटी की अनुमति नही होगी।
20) वाहनों और बैठकों में लाउडस्पीकर का प्रयोग करने की अनुमति सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक दी जाती है। उक्त समय के बाद यदि लाउडस्पीकर का प्रयोग किया गया तो इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और कार्यवाही की जाएगी।
21) लाउडस्पीकर के प्रयोग के लिए अनुमाति लेना अनिवार्य है। बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग निषेध है।

उक्त के पाश्चात ज़िला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताया गया कि आदर्श आचार संहिता व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की कुल 8 संयुक्त टीमो का गठन ब्लाकवार किया गया है। यह टीमें अराजक तत्वों पर कार्यवाही करके मतदान केंद्रों की संवेदनशीलता को कम करेगी।

पुलिस आयुक्त द्वारा निर्देशित किया गया कि आगामी 5 दिन में 107/16 की लम्बित कार्यवाहियों को पूरा किया जाए। साथ ही साथ अगले 5 दिनों में सभी शस्त्रो को जमा कराना सुनिश्चित कराया जाए। जिलाधिकारी द्वारा सभी टीमो को निर्देश दिया कि सभी टीमें अपने अपने क्षेत्रों भृमणशील रहकर सघन अभियंता चलाना सुनिश्चित करेगी। साथ ही निर्देश दिया कि जितने भी क्रिमिनल/हिस्ट्रीशीटर है उनको पूर्ण रूप से निरुद्ध किया जाएगा।

जिलाधिकारी द्वारा ज़िला आबकारी अधिकारी को निर्देश दिया गया कि सभी टीमो को अलर्ट पर रखा जाए। अवैध शराब के सम्बंध में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने के निर्देश दिए गए। साथ ही निर्देश दिया गया कि सघन अभियान चलाकर अवैध शराब की बिक्री पर पूर्ण रोक लगाई जाए। जिलाधिकारी ने बताया कि गठित की गई 8 टीमो के द्वारा मतदान केंद्रों का संयुक्त निरीक्षण करके संवेदनशीलता को कम किया जाए। यदि पैसा, शराब व अन्य कोई प्रलोभन किसी के द्वारा दिया जाता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए। जिलाधिकारी ने बताया कि नामांकन स्थलों पर नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू हो गई है। जनपद में ब्लाकवार 8 नामांकन स्थल बनाए गए है। सभी नामांकन स्थलों पर पर्याप्त बैरिकेडिंग व पुलिस बल की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।

बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन, अपर जिलाधिकारी पूर्वी, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, एस0पी0 आर0ए0 व अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।