राज्यसभा चुनाव के मतदान और मतगणना की तिथि पुनः घोषित

नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग ने कोरोना महामारी के कारण स्थगित चल रहे राज्यसभा चुनाव के मतदान और मतगणना की तिथि पुनः घोषित कर दी है। गौरतलब है कि निर्वाचन आयोग ने अप्रैल 2020 में सेवानिवृत्त हो रहे 17 राज्यों के सदस्यों की 55 सीटों को भरने के लिए 25 फरवरी 2020 को राज्यसभा चुनाव कराने की घोषणा की थी, जिसे 6 मार्च 2020 की अधिसूचना संख्या 318/सीएस-मल्टी/2020 (1) द्वारा अधिसूचित कर दिया गया था। निर्वाचन अधिकारियों ने 18 मार्च 2020 की नाम वापस लेने की अंतिम तिथि के बाद संबंधित 10 राज्यों की 37 सीटों की घोषणा की थी, जो निर्विरोध थे। इसके अतिरिक्त संबंधित निर्वाचन अधिकारियों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार आंध्र प्र्रदेश, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय एवं राजस्थान राज्यों की 18 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों का आयोजन 26 मार्च 2020 को किया जाना था और जिस तिथि से पहले चुनाव संपन्न किया जाना था, जैसीकि आयोग की पहले घोषणा की थी, 6 मार्च 2020 की अधिसूचना के अनुसार वह तिथि 30 मार्च 2020 थी।


गौरतलब है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 153 विनिर्दिष्ट करती है कि उन कारणों से जिन्हें निर्वाचन आयोग यथेष्ट समझता है, वह इस अधिनियम की धारा 30 या धारा 39 की उप धारा (1) के तहत उसके द्वारा जारी अधिसूचना में आवश्यक संशोधन करने के द्वारा किसी चुनाव की पूर्णता के लिए समय विस्तारित कर सकता है। इसीके अनुरूप कोविड-19 के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की व्याप्त अप्रत्याशित स्थिति और देश में अन्य प्रतिकूल हालात पर विचार करते हुए निर्वाचन आयोग ने 24 मार्च 2020 के अपने प्रेस नोट के माध्यम से चुनाव को स्थगित कर दिया था और इस अधिनियम की धारा 153 के प्रावधानों के तहत चुनाव की अवधि को विस्तारित कर दिया था तथा फैसला किया कि इन द्विवार्षिक चुनावों एवं मतगणना की नई तिथि की घोषणा भारतीय निर्वाचन आयोग व्याप्त स्थिति की समीक्षा करने के बाद करेगा। प्रेस नोट में यह भी निर्दिष्ट किया गया कि संबंधित निर्वाचन अधिकारी द्वारा कथित चुनाव के लिए पहले से ही प्रकाशित चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची शेष कार्यकलापों के प्रयोजन के लिए वैध बनी हुई है जैसाकि उक्त अधिसूचना 6 मार्च 2020 के तहत अनुशंसित की गई थी।
निर्वाचन आयोग ने विस्तार से मामले की समीक्षा की। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के तहत केंद्रीय गृह सचिव एवं राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एनईसी) के अध्यक्ष के 30 मई 2020 के दिशानिर्देशों सहित सभी कारकों पर विचार करते हुए और संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से प्राप्त इनपुट को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग ने फैसला किया है कि आंध्र प्रदेश (4 सीट), गुजरात (4 सीट), झारखंड (2 सीट), मध्य प्रदेश (3 सीट), मणिपुर ( 1 सीट), मेघालय (1 सीट) एवं राजस्थान (3 सीट) से 18 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव के संबंध में मतदान की तिथि 19 जून 2020 है। चुनाव आयोग ने यह भी फैसला किया है कि मुख्य सचिव यह सुनिश्चित करने के लिए कि चुनाव का आयोजन करने के लिए व्यवस्था करने के दौरान कोविड-19 नियंत्रण उपायों से संबंधित विद्यमान निर्देशों का अनुपालन किया जाए, राज्य से एक वरिष्ठ अधिकारी को तैनात करेंगे। इसके अतिरिक्त आयोग ने संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी की संबंधित राज्य में चुनाव के लिए पर्यवेक्षक के रूपमें नियुक्ति कर दी है।

 

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