कोरोना से बचाव में लगे कर्मचारियों की COVID-19 से मौत पर आश्रितों को 50 लाख रुपये की मदद

यूपी की योगी सरकार ने कोविड-19 के बचाव कार्य में लगे संविदा कर्मियों समेत सभी राज्य कर्मचारियों की हौसला अफजाई के लिए शनिवार को महत्वपूर्ण फैसला किया। इसके तहत बचाव कार्य में लगे राज्य कर्मचारियों की संक्रमण से मौत होने पर उनके आश्रितों को 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। बचाव कार्य में लगे सभी श्रेणी के कर्मियों को इसके लिए पात्र माना जाएगा।

दैनिक व संविदा कर्मी भी होंगे पात्र
अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार ने शनिवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए सभी विभागों, निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, प्राधिकरणों आदि के सभी सरकारी, अर्धसरकारी, संविदा कर्मी, दैनिक वेतन भोगी, आउटसोर्सिंग के कर्मी, स्थाई, अस्थाई कर्मियों को पात्र माना जाएगा। कोविड-19 से प्रभावित संपूर्ण प्रदेश में इस महामारी की रोकथाम के लिए उपचार व उससे बचाव कार्य में चिकित्सा विभाग के अलावा काफी संख्या में विभिन्न विभागों के कर्मी दिन-रात ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसे कर्मियों में संक्रमण की आशंक हमेशा बनी रहती है।

अनुग्रह राशि के रूप में देगी सरकार 50 लाख
उन्होंने कहा है कि इसलिए संक्रमण से मौत होने पर सामाजिक सुरक्षा देने के लिए राज्य सरकार ने उनके आश्रितों को 50 लाख रुपये अनुग्रह राशि देने का फैसला किया है। इसके लिए संबंधित जिलों के डीएम अधिकृत होंगे। आश्रितों को यह पैसा देने के लिए कार्यालयाध्यक्ष का प्रमाण पत्र और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ सीएमओ का प्रमाण देना होगा। यह पैसा स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फंड मद से दिया जाएगा। इसे वित्त विभाग के शनिवार मिली सहमति के आधार पर जारी किया जा रहा है।

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