उरई
उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र धर्मेन्द्र कुमार भास्कर ने बताया कि जनपद जालौन के 21-40 वर्ष तक की आयु के कक्षा-8 पास व्यक्तियों को जो स्वरोजगार हेतु उद्योग/सेवा क्षेत्र की इकाई जैसेः- आटा चक्की, / आयल मील / बेकरी उत्पाद / फर्नीचर विनिर्माण सेवा क्षेत्र में होटल एवं रेस्त्रा/प्रिटिंग प्रेस / साईबर कैफे / इलैक्ट्रिक श्री व्हिल आटो/सी०एन०जी० आटो इत्यादि स्थापित करने के इच्छुक है, वह मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना (सी०एम०युवा) के अन्तर्गत योजना की वेवसाईट www.msme.up.gov.in पर योजना का चयन करतें हुये स्वंय को पंजीकृत कर आनलाईन आवेदन कर सकतें है। योजनान्तर्गत उद्योग एवं सेवा मद में कुल चार वर्षो तक कुल रू० अधिकतम 05.00 लाख का ऋण बैंक के माध्यम से प्रदान किया जायेगा, जिसमें ऋण वितरण के उपरान्त नियमानुसार परियोजना लागत का कुल 10 प्रतिशत अनुदान भी देय जायेगा। उन्होने योजना हेतु पात्रता व शर्तो के सम्बंध में बताया कि आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहियें। आवेदन की आयु 21 वर्ष से 40 वर्ष होनी चाहिये। आवेदक की शैक्षिक योग्यता न्यूनमत आठ उत्तीर्ण हानी चाहिये। इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण अथवा समकक्ष को वरीयता दी जायेगी।
विस्तृत विवरण हेतु किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, जालौन स्थान उरई में सम्पर्क किया जा सकता है।

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