
उरई(जालौन)। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों तथा जिला न्यायाधीश तरूण सक्सेना की अनुमति से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती रेनू यादव द्वारा आज जिला कारागार उरई में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया तथा शिविर में उपस्थित सिद्धदोष विचाराधीन बन्दियों को महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी प्रदान की गयी। आज का यह कार्यक्रम कोविड-19 से सम्बन्धित गाइडलाइन के अन्तर्गत निर्गत प्रोटोकाॅल के अन्तर्गत से सम्पन्न हुआ ।
इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सचिव श्रीमती रेनू यादव ने लोकअदालतों के लाभ एवं सूचना अधिकार अधि. के विषय में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लोकअदालतों तथा उनके लाभों, प्री-लिटीगेशन स्कीम और सुलह समझौता केन्द्र की विस्तृत जानकारियां दीं। उन्होंने बताया कि उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 मई शनिवार को जनपद की समस्त दीवानी न्यायालयों में किया जायेगा। इस राष्ट्रीय लोकअदालत में दीवानी, लघुशमनीय वाद एनआई एक्ट, मोटर वाहन दुर्घटना और पारिवारिक, वैवाहिक दाम्पत्य विवाद से संबंधित वादों-मुकदमों और लघु एवं शमनीय आपराधिक वाद नियत किये जायेंगे। इनका निस्तारण परस्पर सुलह-समझौते अथवा जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर किया जायेगा। इस कार्यक्रम के उपरान्त विचाराधीन बन्दियों की समस्याओं के निराकरण हेतु और उनको विधिक सहायता पहंुचाने के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती रेनू यादव द्वारा जिला कारागार उरई की सभी बैरकों एवं लीगल एड क्लीनिक कार्यालय का भी निरीक्षण किया गया इस मौके पर कारापाल पीएस शुक्ला, जेल चिंिकत्सक डा. राहुल वर्मन, उपकारापाल तारकेश्वर सिंह, श्रीमती पूनम तिवारी, मिथलेश शुक्ला, पीएलवी टीम लीडर प्रतापभान, पंकज एवं राजेश समेत सिद्धदोषध् विचाराधीन बन्दी उपस्थित रहे।