उरई दिनांक 29 जून 2021 (सू0वि0)।
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी जालौन स्थान उरई आर0के0गौतम ने बताया कि भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगार तथा परम्परागत कारीगरों को अपने ही ग्राम में विभिन्न स्वरोजगार स्थापना हेतु स्थानीय बैंकों के माध्यम से सेवा उद्योग हेतु 10.00 लाख तक एवं निर्माण इकाई हेतु अधिकतम 25.00 लाख तक का ऋण दिये जाने का प्राविधान हैं।

इस योजना के अन्तर्गत सामान्य जाति के पुरूष लाभार्थियों को परियोजना लागत पर 25 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, भूत-पूर्व सैनिक, दिव्यांगों एवं महिला को 35 प्रतिशत सब्सिडी पर बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता हैं। कुल परियोजना लागत में सामान्य पुरूष वर्ग को अपना स्वयं का अंशदान 10 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग ( अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, भूत-पूर्व सैनिक, दिव्यांगों एवं महिला) को स्वयं अंशदान 5 प्रतिशत लगाना होगा। उक्त योजना हेतु लाभार्थी (महिला एवं पुरूष) की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिये।

उक्त योजना के आनलाइन आवेदन वेबसाइट www.kvic.gov.in पर एजेन्सी kvib को चुनकर आनलाइन आवेदन कर सकते है, आवेदन के दौरान आपेक्षित दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, प्रधान द्वारा प्रमाणित अनापत्ति प्रमाण पत्र, कार्यस्थल का नजरी नक्शा, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र (कम से कम आठ पास), जाति प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट (सी0ए0 द्वारा) आदि की आवश्यकता होगी। आवेदन पत्र दिनांक 15.07.2021 तक आनलाईन करने के उपरान्त आवेदन पत्र की हार्ड कापी एवं आवश्यक दस्तावेज किसी भी कार्यालय कार्य-दिवस में जिला खादी तथा ग्रामोद्योग कार्यालय जालौन स्थान उरई (नया पटेल नगर, चुर्खी रोड कलेक्ट्रेट गेट नं0 02 के सामने उरई) में जमा करना अनिवार्य होगा।