लखनऊ-लॉकडाउन को लेकर नई गाइडलाइन जारी।

लखनऊ-राज्य सरकार की तरफ से जारी हुई लॉक डाउन की नई गाइड लाइन।

आवश्यक वस्तुओं के आवागमन के लिए जारी होगा पास।

आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करने वाली संस्थाओं को लेना होगा पास।

आमजन चिकित्सा सेवा लेने के लिए ई-पास के लिए कर सकते है आवेदन।

साथ मुख्यमंत्री हेल्प नंबर 1076 पर कर सकते आवश्यक वस्तुओं की सेवा न मिल पाने की दशा में शिकायत।

आवेदक rahat.up.nic.in पर उपलब्ध लिंक rahat.up.nic/epass का माध्यम से कर सकते है आवेदन।

ई-पास पोर्टल में संस्थागत पास का भी प्रावधान है जिसमे संस्था आवेदक सहित 5 कर्मियों के लिए कर सकते है आवेदन।

सभी आवेदनों का परीक्षण /सत्यापन अधिकृत अधिकारियो करेगे।

उसके बाद ही जारी हो पायेगा ई-पास।

ई-पास आवेदक के मोबाइल पर sms में दिए गए लिंक पर प्राप्त किया जा सकता है।

ई-पास इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी होगी मान्य।

जनपद की सीमा के साथ अंतर्जनपदीय सीमा के लिए जारी होंगे पास।

संस्थाओं के लिए पास की अवधि सम्पूर्ण अवधि तक होगी।

वही आमजनमानस के लिए लिए जनपदीय पास की वैधता 1 दिन और अंतर्जनपदीय पास की वैधता 2 दिन होगी।

आवेदन करने मे किसी समस्या आने की दशा में इन नंबर पर कर सकते है संपर्क।

राम केवल, विशेष सचिव राजस्व विभाग – 941100600

चंद्रकांत, प्रोजेक्ट एक्सपर्ट – 9988514423

व्हाट्सएप नंबर – 9454411081

राहत आयुक्त कार्यालय – 05222238200

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.