माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कोरोना काल में जेलों में निरुध्द सजायाफ्ता बंदियों को पैरोल पर छोड़े जाने के निर्देश दिए गए थे .
जिसके अनुपालन मे उत्तर प्रदेश की उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा जारी संस्तुतियों कुल 2256 सजायाफ्ता बन्दियों को प्रदेश की जेलों से
8 सप्ताह की विशेष पैरोल पर रिहा किए जाने की संस्तुति की गई .
जिसे बाद में 8 -8 सप्ताह के लिए तीन बार बढ़ाया गया .

उत्तर प्रदेश शासन के आदेश दिनांक 19 11 2020 के अनुसार उपरोक्त रिहा किये गए बंदियों को 3 दिन के अंदर कारागार में दाखिल होने का निर्देश दिया गया था .
जिसके अनुपालन में वर्तमान में पैरोल पर रिहा हुए सिद्धदोष बंदियों को पुनः कारागार में दाखिल कराया जा रहा है .

उपरोक्त रिहा 2256 बन्दियों में से पैरोल के दौरान 04 की मृत्यु हो गयी + 136 की अंतिम रूप से रिहाई हो गयी + 56 अन्य वाद में जेल में निरुध्द है = कुल 193.

उपरोक्त 193 को छोड़कर शेष
2063 बन्दियों को पुनः जेल में दाखिल होना था .
जिसमेँ से प्रतिदिन निरंतर पैरोल पे रिहा हुए बन्दी जेलों में दाखिल हो रहे हैं .
आज तक कुल 693 बन्दी विभिन्न जेलों में वापस आ चुके हैं .
शेष 1370 बन्दियों को दाखिल होना है .
जिनको गिरफ्तार करके जेलों में पुनः निरुध्द कराए जाने हेतु नियमानुसार सम्बंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों को जेल अधीक्षकों द्वारा पत्र भेजे गए हैं .

*द्वारा जेल प्रशासन*

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