
उरई(जालौन)।जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग, उ०प्र०, जवाहर भवन लखनऊ के कार्यालय पत्र दिनांक 06.05.2025 के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत अन्त्योदय/पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को माह मई 2025 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न, खाद्य ज्वार व बाजरा का वितरण माह मई 2025 में दिनांक 09.05.2025 से 25.05.2025 के मध्य कराये जाने के सम्बन्ध में निर्देश निर्देश दिये गये है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 में अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत माह अप्रैल 2025 के वितरण के उचित दर दुकान स्तर पर उपलब्ध अवशेष बाजरा की मात्रा को सम्मिलित करते हुए, जनपद में अन्त्योदय पश्चात् उचित दर दुकान परिवारों को प्रति कार्डधारक 14 किग्रा० गेंहू, 20 किग्रा० चावल एवं 01 किग्रा० बाजरा (उपलब्धतानुसार) का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। प्रत्येक दशा में चावल एवं बाजरा को मिलाकर वितरण स्केल को यथावत (21 किग्रा० प्रति कार्ड) रखा जायेगा। बाजरा की मात्रा समाप्त होने पर शेष अन्त्योदय कार्ड धारकों के मध्य प्रति कार्ड 14 किग्रा० गेंहू, 21 किग्रा० चावल (कुल 35 किग्रा ० खद्यान्न) का वितरण कराया जायेगा तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 में जनपद में पात्रगृहस्थी लाभार्थियों को माह अप्रैल 2025 के वितरण के के पश्चात् उचित दर दुकान स्तर पर उपलब्ध अवशेष बाजरा व ज्वार का वितरण कराया जायेगा। जनपद में उन उचित दर दुकानों पर, जहाँ विक्रेता के स्टाक में ज्वार एवं बाजरा दोनों कमोडिटी का अवशेष उपलब्ध है, वहां 01 किग्रा० ज्वार तथा 01 किग्रा० बाजरा प्रति यूनिट (उपलब्धतानुसार) चावल के स्थान पर तथा 01 किग्रा० चावल व 02 किग्रा० गेंहू का वितरण किया जायेगा। ज्वार एवं बाजरा की अवशेष मात्रा समाप्त होने पर उसके स्थान पर चावल का वितरण किया जायेगा। ऐसी उचित दर दुकानों पर जहाँ ज्वार अथवा बाजरा में से एक ही कमोडिटी उपलब्ध है, उन उचित दर दुकानों पर 01 किग्रा० ज्वार अथवा 01 किग्रा० बाजरा (उपलब्धतानुसार), 02 किग्रा चावल तथा 02 किग्रा० गेहूं वितरित किया जायेगा। पात्र गृहस्ती कार्डधारकों के मध्य प्रत्येक दशा में चावल, बाजरा व ज्वार को मिलाकर वितरण स्केल को 03 किग्रा० प्रति यूनिट तथा गेंहू का वितरण स्केल 02 कि०ग्रा० प्रति यूनिट रखा जायेगा। उक्त योजनान्तर्गत गेंहू, चावल, ज्वार, बाजरा के निःशुल्क वितरण की अन्तिम तिथि दिनांक 25.05.2025 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ०टी०पी० वेरीफिकेशन के माध्यम से निःशुल्क वितरण सम्पन्न किया जायेगा। अन्त्योदय तथा पात्रगृहस्थी लाभार्थियों को दिनांक-01.01.2024 से आगामी 05 वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरित कराये जाने में आने वाले सम्पूर्ण व्ययभार का वहन भारत सरकार द्वारा किया जायेगा।
उक्त आवश्यक वस्तुओं का वितरण नामित समस्त नोडल अधिकारियों की उपस्थित में किया जायेगा। अतः समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि उक्त अवधि में नियमित दुकान खोलकर कार्डधारकों को नियमानुसार खाद्यान्त्र का निःशुल्क वितरण करना सुनिश्चित करें तथा जनसामान्य के सूचनार्थ उपरोक्त सूचना दुकान पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें ताकि कार्डधारकों को विधिवत जानकारी हो।
रिपोर्ट- अमित कुमार उरई जनपद जालौन उत्तर प्रदेश।