यूपी सरकार ने जारी की एडवाइजरी

1 जून से 30 जून 2020 तक के लिए यूपी सरकार की एडवाइजरी जारी

केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार यूपी सरकार की एडवाइजरी जारी

8 जून से धर्मस्थल पूजा स्थल जन सामान्य के लिए खुलेंगे ।होटल रेस्टोरेंट शॉपिंग मॉल भी 8 जून से खुलेंगे ।स्कूल कॉलेज शैक्षणिक प्रशिक्षण कोचिंग सेंटर जुलाई 2020 से खोले जाने का निर्देश

यूपी परिवहन कि बस सेवाएं कल से होंगी शुरू।अंतर्जनपदीय बस सेवाओं को कल से शुरू करेगा यूपी परिवहन विभाग।फिलहाल प्रदेश के जिलों के लिए मिलेगी यूपी परिवहन की सेवा।रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक किसी व्यक्ति और वाहन का आवागमन बंद रहेगा।आवश्यक सुविधाओं को पहले की तरह छूट रहेगी

दूसरे चरण में जुलाई से खुलेंगे स्कूल कॉलेज शैक्षणिक प्रशिक्षण कोचिंग सेंटर

केंद्रीय गृह मंत्रालय से अनुमति प्राप्त यात्राओं को छोड़कर अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं स्थगित रहेंगी।सिनेमा हॉल जिम स्विमिंग पूल मनोरंजन पार्क थिएटर बार एवं सभागार असेंबली हॉल अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे।कंटेनमेंट जोन मे स्वास्थ्य, स्वच्छता और डोर स्टेप डिलीवरी कार्य की ही अनुमति।आवश्यक सेवाओं को छोड़कर कंटेनमेंट जोन में किसी प्रकार का आवागमन नहीं होगा

कंटेनमेंट जोन के बाहर जहां संक्रमण की आशंका होगी बफर जोन में चिन्हित होगा।एक केस होने पर 250 मीटर एक से ज्यादा गैस होने पर 500 मीटर में कंटेनमेंट जोन के नियम कानून लागू होंगे।वाणिज्यिक औद्योगिक कार्यालयों में किसी कर्मी के संक्रमित पाए जाने पर स्थान 24 घंटे के लिए बंद कर सैनिटाइज किया जाएगा

बहुमंजिला टावर भवन में किसी दल पर संक्रमित पाए जाने पर पूरा तल सील होगा।एक से अधिक तलों पर संक्रमित पाए जाने पर पूरा टावर सील होगा।ग्रामीण क्षेत्रों के कंटेनमेंट जून के आसपास के गांव बफर जोन में आएंगे

नोएडा गाजियाबाद के एनसीआर क्षेत्र में दिल्ली के हॉटस्पॉट जॉन से आने वाले व्यक्तियों पर प्रतिबंध।नोएडा गाजियाबाद जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग से विचार विमर्श कर अपने आदेश जारी करेंगे

सभी सरकारी कार्यालय 100% उपस्थिति के साथ खुलेंगे।सरकारी कार्यालयों में भीड़भाड़ से बचने के लिए 3 रोस्टर में कार्य होगा।सुबह 9 से 5, सुबह 10 से 6, सुबह 11 से 7 तीन पालियों में चलेंगे सरकारी दफ्तर

सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर अनुमति।रात्रि स्टाफ के लिए आने-जाने की सुरक्षित व्यवस्था संस्थानों को करनी होगी

दुकान पर बिना मास्क किए जाने पर किसी प्रकार का सामान देने पर रोक।सभी बाजार सुबह 9 से रात 9 बजे तक खोलने की अनुमति।रेंडम सिस्टम में बाजारों को अलग-अलग दिनों में खोला जाएगा।सुपर मार्केट और अन्य दुकानों को भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोलने की अनुमति।शहरी क्षेत्र में साप्ताहिक मंडियों पर फिलहाल प्रतिबंध।मिठाई की दुकानों पर बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी

बारात घर और शादी कार्यक्रम अनुमति लेकर ही किए जाएंगे।शादी कार्यक्रम में 30 लोगों से ज्यादा शामिल होने की अनुमति नहीं होगी।शादी कार्यक्रम में किसी प्रकार का शस्त्र नहीं ले जा सकेंगे

सैलून, ब्यूटी पार्लर को दिशानिर्देशों के साथ सशर्त खोलने की अनुमति।नर्सिंग होम और प्राइवेट हॉस्पिटल में इमरजेंसी सेवाओं और आवश्यक ऑपरेशन को अनुमति

टैक्सी कैब ऑटो रिक्शा को निर्धारित सीट पर सवारी बैठाने के साथ सशर्त अनुमति

सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया है कि सब्जी मंडी जो थोक की मंडी हैं वो सुबह खुल जाएं, रिटेल का काम सुबह 6 से 9 बजे तक कर लें, लेकिन फल सब्जी मंडी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक 12 घंटे के लिए खोली जाएंगी :उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी