अब खाते से लेनदेन पर लगेगा टैक्स, निजी बैंकों में एक मार्च से लागू होगा नया नियम*

*मोदी सरकार अब कैश लेनदेन पर लगाम लगाएगी।*

नई दिल्ली*,नोटबंदी के बाद अब मोदी सरकार ने कैश के लेनदेन पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। सेविंग और सैलरी अकाउंट में अब एक महीने में चार बार से ज्यादा नकद लेनदेन हुआ तो आपको कैश हैंडलिंग चार्ज देना होगा

साथ ही एक महीने में दो लाख रुपये से ज्यादा कैश लेनदेन पर अतिरिक्त चार्ज भी लगेगा। अहम बात यह है कि किसी दूसरे के खाते में एक रुपया कैश भी जमा कराया तो आपको तय शुल्क चुकाना होगा।

यह नियम एक मार्च से लागू होने जा रहा है। एचडीएफसी समेत कई निजी बैंकों ने इसकी दरें भी जारी कर दी हैं। सरकारी बैंक भी इसकी तैयारी कर रहे हैं।

*यह होगा कैश हैंडलिंग चार्ज*

एचडीएफसी बैंक ने अपनी वेबसाइट पर दरें जारी करते हुए खाताधारकों से बैंक शाखा में जाकर नई दरों की जानकारी लेने के लिए कहा है।

किसी भी व्यक्ति के बैंक खाते में एक महीने के भीतर पांचवें कैश ट्रांजेक्शन पर 150 रुपये कैश हैंडलिंग चार्ज के अलावा सर्विस टैक्स और सेस मिलाकर करीब 173 रुपये अतिरिक्त चार्ज लगेगा।

कोई भी खाताधारक जिस बैंक शाखा में उसका खाता है (होम ब्रांच) वहां वह एक महीने में दो लाख रुपये अधिकतम चार किस्तों में बिना किसी चार्ज जमा करा सकता है।

होम ब्रांच में दो लाख से ऊपर कैश जमा कराने पर पांच रुपये प्रति हजार, 150 रुपये कैश हैंडलिंग चार्ज, सर्विस टैक्स और सेस अलग से लगेगा। खास बात यह है कि दो लाख के बाद एक रुपया भी जमा किया तो 150 रुपये कैश हैंडलिंग चार्ज, सर्विस टैक्स, सेस और पांच रुपये प्रति हजार शुल्क लगेगा।

नॉन होम ब्रांच के जरिये अपने खाते में एक दिन में अधिकतम 25 हजार रुपये जमा कराए जा सकते हैं। इससे ऊपर कैश जमा कराने पर पांच रुपये प्रति हजार के अलावा 150 रुपये, सर्विस टैक्स और सेस लगेगा।

*थर्ड पार्टी में जमा कराने पर चार्ज*

किसी और के खाते (थर्ड पार्टी) में एक भी रुपये कैश जमा कराने पर आपको चार्ज चुकाना पड़ेगा। किसी और के खाते में एक दिन में अधिकतम 25 हजार रुपये ही जमा कराए जा सकते हैं। इस पर 150 रुपये सर्विस टैक्स और सेस अलग से लगेगा।

थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन के तहत सीनियर सिटीजन और माइनर अकाउंट्स से एक दिन में 25 हजार का कैश ट्रांजेक्शन मुफ्त होगा

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