उरई(जालौन)।उप कृषि निदेशक एस०के०उत्तम ने बताया कि उ०प्र० शासन द्वारा प्रदेश के समस्त कृषकों के एग्रीस्टैक (डिजिटल पब्लिक इन्फास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर) के अंतर्गत आधार लिंक्ड फार्मर रजिस्ट्री तैयार कराये जाने हेतु विस्तृत कार्ययोजना निर्गत की गयी है। जिससे कृषकों को कृषि उत्पादों के विपणन, राज्य सरकार द्वारा कृक्षकों के कल्याण हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ सुगम एवं पारदर्शी तथा समयबद्ध तरीके से उपलब्ध, पीएम किसान योजना का लाभ प्राप्त करने में सुगमता, फसली ऋण हेतु किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा का लाभ प्राप्त करने में सुगमता होगी।

उन्होंने बताया कि फार्मर रजिस्ट्री के मुख्य बिन्दु निम्नवत हैं- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत आगामी किस्तों लाभ प्राप्त करने हेतु फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य होगी।
कृषक इस योजना हेतु बनाये गये वेब पोर्टल http://upfr.agristack.gov.in एवं निरूपित किये गये मोबाइल ऐप Farmer Registry UP के माध्यम से स्वयं रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे।कृषक नजदीकी जनसुविधा केन्द्रों (CSC) का प्रयोग करते हुये निर्धारित शुल्क देकर फार्मर रजिस्ट्री करा सकेंगे। फार्मर रजिस्ट्री कराने हेतु कृषक को स्वयं के आधार कार्ड की संख्या, स्वयं के स्वामित्व वाली समस्त कृषि योग्य भूमि के गाटा संख्या (खतौनी) एवं आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नम्बर की आवश्यकता होगी।
अतः जनपद के समस्त कृषक भाईयों से अपील है कि अपने स्वयं पोर्टल / मोबाइल ऐप के माध्यम से अथवा नजदीकी जनसुविधा केन्द्रों पर आवश्यक अभिलेखों सहित उपस्थित होकर अपना फार्मर रजिस्ट्री का आवेदन करा लें।
जिससे संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुगमता से प्राप्त हो सके।

 

रिपोर्ट-अमित कुमार उरई जनपद जालौन उत्तर प्रदेश।