लखनऊ में लागू है नियम उसी तर्ज पर अब 16 शहर भी जोड़े जाएंगे।

अलीगढ़, मेरठ, अयोध्या, आगरा, कानपुर, गोरखपुर, गाजियाबाद, वृंदावन मथुरा, वाराणसी, प्रयागराज, झांसी, सहारनपुर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, बरेली, शाहजहांपुर में भी अब लागू होगा नियम

अपर मुख्य सचिव नगर विकास रजनीश दुबे ने जारी किया शासनादेश

लाइसेंस के बिना कोई भी कमर्शियल मॉल, थोक बाजार, बिग बाजार, स्पेंसर, जनरल मर्चेंट, किराना दुकान, गुमटी पर तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं कर सकेगा

बिना लाइसेंस के पकड़े जाने पर पहली बार ₹2000 जुर्माना और सामान जप्त वहीं दूसरी बार लिया जाएगा ₹5000 जुर्माना

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लखनऊ

स्कूलों से 100 गज के भीतर नहीं मिलेगा तंबाकू बेचने का लाइसेंस

नगर निगमों को 31 जुलाई से पहले लागू करनी होगी व्यवस्था

लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को भारत का नागरिक होने के साथ ही उसकी उम्र होनी चाहिए से ऊपर

स्ट्रीट वेंडर नीति के अनुसार अस्थाई दुकानदारों को भी दिया जाएगा लाइसेंस