थाना गोवर्धन पुलिस के द्वारा धारा 14 (1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंदी एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम 1986 के अंतर्गत गांव देवसेरास के रहने वाले अपराधी किस्म के अरशद कि करीब 1100000 रुपए की संपत्ति को कुर्क को कर लिया गया है
मथुरा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला अधिकारी मथुरा के द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी गोवर्धन रवि कांत पाराशर एवं तहसीलदार पवन प्रकाश पाठक के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक गोवर्धन प्रदीप कुमार के द्वारा धारा 2/3 जो गिरोह बंदी समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम 1986 से संबंधित अभियुक्त अरशद पुत्र दीनू निवासी देव से रस थाना गोवर्धन के दो मंजिला मकान को आज राज्य सरकार के पक्ष में कुर्क कर लिया गया
और अरशद के भाई की पत्नी को सुपुर्द करते हुए कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया गया
मौके पर मौजूद गोवर्धन तहसीलदार पवन प्रकाश पाठक के द्वारा मामले की पूरी जानकारी दी गई और मथुरा के जिला अधिकारी के आदेशों का अनुपालन करते हुए उनके द्वारा यह कुर्की की कार्यवाही की गई


कुर्क करने वाली टीम में गोवर्धन थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार एसएसआई रविंद्र कुमार एवं एसआई सोनू भाटी कांस्टेबल मनोहर दिनेश भाटी सौरव महिला कांस्टेबल संगीता , नीतू सशी समेत प्रशासनिक अधिकारियों तहसीलदार पवन में प्रकाश पाठक पटवारी पवन कुमार आदि लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे

रिपोर्ट, राम शर्मा