उरई(जालौन)।आज दिनांक20/11/2020को जिलाधिकारी डा0 मन्नान अख्तर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई।
बैठक में जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत अब तक कृत कार्यवाही से समिति को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 जनपद में शासनादेशानुसार ग्रामीण क्षेत्र की आबादी का 79.56 प्रतिशत एवं नगरीय क्षेत्र की आबादी का 64.43 प्रतिशत को इस योजना के अन्तर्गत आच्छादित किये जाने का प्रावधान है। वर्ष-2011 की जनगणना के अनुसार जनपद जालौन की ग्रामीण आबादी-1271074 एवं नगरीय आबादी-418900 है। इस प्रकार जनपद की कुल आबादी-1689974 है। जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में 79.56 प्रतिशत के सापेक्ष 69.08 प्रतिशत एवं नगरीय क्षेत्र 64.43 प्रतिशत के सापेक्ष 63.52 प्रतिशत अच्छादित किया जा चुका है।समाज में कमजोर वर्ग ऐसे लोग जो मार्गदर्शी सिद्वान्त के अनुसार पात्र है तथा इस सूची में सम्मिलित होने से छूट गये है ऐसे परिवारों का आवेदन पा्रप्त होने पर उनको नियमानुसार जांचोपरान्त राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अच्छादित किया गया है।वर्तमान में जनपद-जालौन में प्रचलित कुल-294462 राशनकार्डो में से 294228 अर्थात 99.92 प्रतिशत राशनकार्डो को आधार कार्ड से लिंक किया जा चुका है। इस प्रकार राशनकार्डो में सम्मिलित कुल-1144320 यूनिटों/सदस्यों में से 1142050 अर्थात 99.80 प्रतिशत यूनिटों को आधार कार्ड से लिंक किया जा चुका है। जनपद-जालौन में आधार कार्ड से कुल-294228 लिंक किये गये राशनकार्डो में से 290836 अर्थात 98.97 प्रतिशत आधार कार्ड से लिंक राशनकार्डो से आधार कार्ड की सीडिंग हो चुकी है। इसी प्रकार आधार कार्ड से लिंक हो चुके कुल-1142050 राशनकार्ड यूनिटों में से 1134823 अर्थात 99.53 प्रतिशत आधार कार्ड से यूनिटों के आधार कार्ड की सीडिंग हो चुकी है। समस्त क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षकों को निर्देशित किया गया कि अपने क्षेत्रान्तर्गत ग्रामीण/नगरीय क्षेत्रों में आधार फीडिंग हेतु अवशेष राशनकार्डो में सम्मिलित यूनिटों के आधार संकलित करते हुए प्रतिदिन लक्ष्य के अनुसार निर्धारित समयान्तर्गत शतप्रतिशत फीड करा लिये जाये।जनपद-जालौन में प्रचलित 294462 राशन कार्डों मे दर्ज 1144320 यूनिटों के सापेक्ष मात्र 90 यूनिटों में आधार डुप्लीकेसी के प्रकरण पाये गये। समस्त क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षकों को निर्देषित किया गया कि अपने क्षेत्रान्तर्गत अभियान चलाकर 90 यूनिटों में आधार डुप्लीेकेसी के प्रकरणों को समाप्त कराना सुनिष्चित करें। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत शासन के निर्देशानुसार कोविड-19 माहमारी के दृष्टिगत माह अप्रैल 2020 से जून 2020 तक अन्त्योदय/पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को द्वितीय वितरण चक्र में प्रत्येक माह की 21 तारीख से माह की अन्तिम तारीख तक 05 कि0ग्रा0 चावल प्रति यूनिट की दर से प्रति माह कार्डधारकों में निःशुल्क वितरण कराया गया। माह जुलाई 2020 से अक्टूबर 2020 तक 03 कि0ग्रा0 गेंहूॅ 02 कि0ग्रा0 चावल कुल -05 कि0ग्रा0 खाद्यान्न एवं माह नवम्बर 2020 में अन्त्योदय/पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को माह की 21 तारीख से अन्तिम तारीख तक 05 कि0ग्रा0 गेंहूॅ प्रति यूनिट की दर से कार्डधारकों में निःशुल्क वितरण कराया जायेगा। उक्त योजना के अन्तर्गत शासन के निर्देशानुसार अन्त्योदय/पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को 01 कि0ग्रा0 खड़ा चना प्रति कार्ड की दर से निःशुल्क कार्डधारकों में वितरण कराया जा रहा है। शासन के निर्देशानुसार कोविड-19 माहमारी के दृष्टिगत माह अप्रैल 2020 से जून 2020 तक अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रथम वितरण चक्र में माह की 05 तारीख से 14 तारीख तक 20 कि0ग्रा0 गेहूं, 15 कि0ग्रा0 चावल कुल-35 कि0ग्रा0 खाद्यान्न कार्डधारकों निःशुल्क वितरण कराया गया एवं मनरेगा जाॅब कार्डधारक, श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक, दिहाडी मजदूर परिवारों 03 कि0ग्रा0 गेंहूॅ एवं 02 कि0ग्रा0 चावल कुल-05 कि0ग्रा0 खाद्यान्न प्रति यूनिट की दर से प्रति माह कार्डधारकों में निःशुल्क वितरण कराया गया। माह जुलाई 2020 से नियमित आवंटन से अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत 37766 राशनकार्ड (सदस्य-119702) हेतु 755.320 मी0टन गेंहूॅ, 566.490 मी0टन चावल का आवंटन प्राप्त है अन्त्योदय कार्डधारकों को 20 कि0ग्रा0 गेहूं, 15 कि0ग्रा0 चावल प्रति राशनकार्ड रू0 02.00 प्रति किग्रा0 गंेहॅू, रू0 03 प्रति किग्रा0 चावल की दर से वितरण कराया जा रहा है एवं पात्र गृहस्थी के अन्तर्गत 255037 कार्ड (सदस्य-1016622) हेतु 3049.866 मी0टन गेंहूॅ, 2033.244 मी0टन चावल का आवंटन प्राप्त है चयनित लाभार्थियों मंे 3 किग्रा0 गेहंू, 2 किग्रा0 चावल (कुल-05 कि0ग्रा0 खाद्यान्न) प्रति यूनिट की दर से रू0 02.00 प्रति किग्रा0 गंेहॅू, रू0 03 प्रति किग्रा0 चावल की दर से वितरण कराया जा रहा है। बैठक में जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में वर्तमान में 01 उचित दर दुकान नगर क्षेत्र नदीगांव में तथा 18 उचित दर दुकानें ग्रामीण क्षेत्र में रिक्त है। नगरीय क्षेत्र में 01 उचित दर दुकान की नियुक्ति के सापेक्ष आवेदन पत्र प्राप्त हो गया है, जिस पर नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में रिक्त 18 उचित दर दुकानों के सापेक्ष 06 उचित दर दुकानों के प्रस्ताव प्राप्त हो गये है, 06 उचित दर दुकानों में प्रस्ताव हेतु तिथि निर्धारित है तथा 06 उचित दर दुकानों में प्रस्ताव नहीं हो पा रहे है। अधेाहस्ताक्षरी द्वारा जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देषित किया गया कि जिन 06 उचित दर दुकानों में नियुक्ति हेतु प्रस्ताव की तिथि निर्धारित नहीं हुई है उन्हें अधेाहस्ताक्षरी के स्तर से निर्धारित करने हेतु पत्रावली प्रस्तुत करें। नगरीय/ग्रामीण क्षेत्रों में कुल-791 उचित दर की दुकानें संचालित हैं जिनमेें सभी में ई0पी0ओ0एस0 मशीनों से आधार अथेन्टिकेशन एवं प्राॅक्सी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं का वितरण कराया जा रहा है। माह अक्टूबर 2020 में कुल-94.69 प्रतिशत लाभार्थियों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण कराया गया। शासन के निर्देशानुसार पोर्टबिलिटी व्यवस्था के अन्तर्गत कोई भी कार्डधारक कहीं की उचित दर की दुकान से खाद्यान्न ई-पाॅस मशीन के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण द्वारा प्राप्त कर सकता है।पोर्टबिलिटी व्यवस्था माह अप्रैल 2020 से लागू है।

रिपोर्ट-अमित कुमार जनपद जालौन।