उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन विभाग की तबादला नीति जारी हो गई है. प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार की ओर से जारी शासनादेश के मुताबिक अब बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के स्थानांतरण की कार्यवाही ग्रामीण क्षेत्र से ग्रामीण और नगर से नगर संवर्ग में ही होगी. इसके अलावा किसी भी आवश्यकता वाले स्कूल से शिक्षकों का स्थानांतरण या समायोजन नहीं होगा।
अधिक अध्यापक वाले व शिक्षकों की जरूरत वाले विद्यालयों को चिन्हित करके वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा और सबसे पहले सरप्लस शिक्षकों से 25 विद्यालयों का विकल्प लेकर तबादला किया जाएगा. जरूरत वाले ऐसे विद्यालय जहां के लिए एक ही आवेदन मिला है, उनका स्थानांतरण होगा।
ऐसे अध्यापक या अध्यापिका जिनकी सेवा अवधि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख को दो वर्ष से कम होगी तो उन्हें समायोजन प्रक्रिया से अलग रखा जाएगा. आनलाइन पोर्टल पर ऐसे शिक्षक स्वेच्छा से आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
UP बेसिक शिक्षा विभाग की ट्रांसफर पॉलिसी जारी, अब नए नियमों से ही होंगे शिक्षकों के तबादले
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