उरई – जालौन के ब्लाक रामपुरा के ग्राम पंचायत पतराही में ग्राम के निवासी प्रदीप सिंह ने वित्तीय वर्ष 2019 – 2020 के ग्राम में कराए गए विकास कार्य की जानकारी जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत विवरण मांगा था ,जिसके लिए प्रदीप सिंह से जन सूचना लेने के लिए 16700 रुपए ग्राम सचिव सुनील कुमार ने सरकारी खाते में जमा भी करवाए थे ।जिसके बाद विकास कार्यों की सूचना समय से आवेदक को नही दी गई ।सचिव सुनील कुमार ने बताया कि मेने चेक द्वारा 8908 रुपए आवेदक को बापिस कर दिए , जबकि आवेदक को बापिस रुपए की कोई जानकारी ही नही थी और न ही सूचना प्राप्त कराई गई ।जिसके बाद आवेदक ब्लाक व मुख्यालय के चक्कर लगाता रहा और सचिव सुनील कुमार भी आवेदक को परेशान करते रहे ।आखिर में आवेदक ने परेशान होकर कोर्ट में अपील की जिसकी सुनवाई होने पर प्रतिवादी सचिव सुनील कुमार कोर्ट में उपस्थित ही नही हुए ,जिसमे राज्य सूचना के अपीलीय कोर्ट ने प्रतिवादी सचिव सुनील कुमार को दोषी मानते हुए 25हजार रूपये का अर्थदंड जुर्माना लगाया ।जिसकी लिखित सूचना कोर्ट द्वारा आवेदक को प्राप्त कराई गई हे ।
जन सूचना न देने पर ग्राम सचिव पर लगा जुर्माना
Related Posts
अबतक की सबसे बड़ी ख़बर:यूपी में नक्शा पास कराने की जरूरत खत्म
Lko Big Breaking यूपी में नक्शा पास कराने की जरूरत खत्म सरकार का आम जनता को बड़ा तोहफा उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के नागरिकों को बड़ी राहत…
इस शादी की वजह से लिखी गई आकाश आनंद की बसपा में वापसी की स्क्रिप्ट,ईशान की वेडिंग ने कैसे बदला मायावती का मन
📌आकाश आनंद की बसपा में वापसी की चर्चा ईशान की शादी से जुड़ी 📌मायावती ने आकाश आनंद को माफ कर पार्टी में वापस लिया 📌लखनऊ बैठक में आकाश आनंद…