जालौन/उरई:उप कृषि निदेशक आर0के0 तिवारी द्वारा बताया गया कि कृषि निदेशक,उ0प्र0 कृषि भवन,लखनऊ के पत्र सं0-अभि0-81 दिनांक-07.06.2021 के द्वारा जारी वर्ष 2021-22 की प्रमोशन आफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फार इन-सीटू मैनेजमेन्ट आफ क्राप रेज्ड्यू की कार्ययोजना अन्तर्गत कृषि विभाग के पारदर्शी किसान सेवा योजना पोर्टल पर यन्त्रों पर अनुदान हेतु टोकन जनरेट करने की आनलाइन प्रक्रिया प्रारम्भ हो गयी हैं। विभिन्न कृषि यंत्रों को अनुदान पर प्राप्त करने हेतु कृषक भाई निम्नवत प्रक्रिया पूर्ण कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

उन्होने बताया कि सर्वप्रथम यन्त्र हेतु टोकन जनरेट करने के लिए कृषि विभाग की वेबसाइट www.upagriculture.com पर जा कर ’’यंत्र पर अनुदान हेतु टोकन निकालें’’ लिंक पर किसान भाई क्लिक करें। ’’यंत्र पर अनुदान हेतु टोकन निकालें’’ लिंक पर क्लिक करने के उपरान्त नीचे प्रदर्शित की गयी स्क्रीन खुल जाएगी। इस स्क्रीन में ’’यंत्रों हेतु टोकन जनरेट करें’’ लिंक पर क्लिक करें। ’’यंत्रों हेतु टोकन जनरेट करें’’ लिंक पर क्लिक करने के उपरान्त एक स्क्रीन खुल जाएगी। इस स्क्रीन पर सबसे पहले अपना जनपद चुने। जनपद चुनने के बाद अपनी पंजीकरण संख्या भर खोजे पर क्लिक करें, यदि पंजीकरण संख्या ज्ञात नहीं है तो अपना बैंक खाता संख्या भर खोजे पर क्लिक करें। खोजे पर क्लिक करने के उपरान्त आपका नाम व पिता का नाम दर्शित होने लगेगा। तदोपरान्त टोकन जनरेट करने के लिए अपना आधार संख्या भरें। यदि आधार संख्या के बजाये मोबाइल नंबर से वैलिडेट करना चाहते है तो अपना पंजीकृत मोबाइल नम्बर भर ओ.टी.पी. से वैलिडेट करें। आधार/मोबाइल नंबर से वैलिडेट करने के उपरान्त यन्त्र चुने एवं यदि चयनित यंत्र में लक्ष्य अवशेष हैं तो टोकन जनरेट करें लिंक पर क्लिक करें। इस प्रकार निम्नानुसार किसान का टोकन तीन प्रतियों में जनरेट हो जायेगा। यह कम्प्यूटर जनरेटेड आॅनलाइन टोकन है एवं इस टोकन में कोई भी वितरण न एडिट करना है और न ही भरना है। इस टोकन का प्रिंट निकाल कर यूनियन बैंक आॅफ इण्डिया की किसी भी शाखा में जाकर अधिकतम 10 दिनों में टोकन में दर्शित धनराशि नकद जमा करनी होगी। टोकन जमा करने की अंतिम तिथि इस रसीद पर भी अंकित हैं। यदि किसी कारण से टोकन जनरेट हो गया है किन्तु टोकन की प्रति का प्रिंट नहीं निकल सका है तो इसके लिए आपको पुनः अपना जनपद चुन कर अपने पंजीकरण के विवरण की पुष्टि करनी होगी। जिस प्रकार आपने पूर्व में की है, उसके पश्चात् आपको जो स्क्रीन दिखेगी उसमें टोकन पिं्रट करें विकल्प दिया गया है आप उस विकल्प से टोकन को पुनः प्रिंट कर सकते हैं। टोकन की धनराशि यूनियन बैंक आॅफ इण्डिया की शाखा में जमा करने के 7 (सात) दिनों के अन्दर टोकन की बैंक से मोहर लगी हुई जमा रसीद को कृषि विभाग के पोर्टल पर अपलोड करना होगा। टोकन की रसीद कृषि विभाग के पोर्टल पर अपलोड करने के 30 (तीस) दिनों के अन्दर ही किसान को चयनित यन्त्र क्रय करना होगा। साथ ही फार्म मशीनरी बैंक हेतु बिल अपलोड किये जाने के 45 दिन का समय अनुमन्य होगा। यदि किसान ने टोकन की रसीद कृषि विभाग के पोर्टल पर अपलोड करने के 30 (तीस) दिनों के अन्दर यन्त्र क्रय नहीं किया तो किसान के द्वारा जमा की गई टोकन की धनराशि जब्त हो जाएगी। यदि कृषकों द्वारा अनुदान हेतु निर्धारित समय सीमा में पोर्टल पर यन्त्र क्रय रसीद सहित समस्त अपेक्षित अभिलेख अपलोड कर दिये जाते हैं तो सत्यापन उपरान्त टोकन से जमा की कई जमानत धनराशि कृषक के बैंक खाते में 15 कार्य दिवस में आॅन लाइन हस्तांतरित कर दी जायेगी। निर्धारित लक्ष्य सीमा तक ’’पहले आओ पहले पाओ’’ के सिद्वान्त पर यंत्रों तथा उपकरणों का वितरण कराया जायेगा। मात्र टोकन प्राप्त कर धनराशि जमा करना ही अनुदान प्राप्त करने का अधिकार नहीं हैं।


अतः जनपद के कृषक भाईयों से अनुरोध है कि वह अनुदान पर जिस कृषि यंत्र को लेने हेतु इच्छुक हो अपने नजदीकी काॅमन सर्विस सेन्टर(ब्ैब्) पर जाकर उक्तानुसार प्रक्रिया पूर्ण कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। स्मार्ट फोन धारक कृषक स्वयं भी अपने मोबाइल से टोकन जनरेट कर सकते हैं।