📌बिना पंजीयन, बिना हाइ सिक्योरिटी नम्बर प्लेट या बिना वैध चालक लाइसेंस के नहीं चलेगा कोई ई-रिक्शा

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उरई
मुख्यमंत्री , उत्तर प्रदेश सरकार व परिवहन आयुक्त, उत्तर द्वारा अपंजीकृत एवं अवैध ई-रिक्शा वाहनों के संचालन के विरुद्ध दिनाँक 01 अप्रैल 2025 से 30 अप्रैल 2025 तक विशेष चेकिंग अभियान चलाये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

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उक्त आदेश के अनुक्रम में जनपद के समस्त ई-रिक्शा के वाहन स्वामियों को सूचित किया जाता है कि बिना पंजीयन, बिना हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट या बिना वैध चालक लाइसेंस के ई-रिक्शा का संचालन न किया जाए। अगर किसी भी ई-रिक्शा के वाहन स्वामी द्वारा बिना पंजीयन, बिना हाइ सिक्योरिटी नम्बर प्लेट या बिना वैध चालक लाइसेंस के ई-रिक्शा का मार्ग पर संचालन करते पाये जाते हैं तो उक्त वाहन के विरुद्ध नियमानुसार प्रवर्तन की कार्यवाही करते हुए ई-रिक्शा को सीज कर दिया जाएगा और जो भी नाबालिग ई-रिक्शा का संचालन करते पाये जाते हैं तो उनके विरुद्ध भी कठोर कार्यवाही की जाएगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व ई-रिक्शा वाहन स्वामी का होगा।

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