लखनऊ:-हैंड सैनिटाइजर बेचने के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता स्थगित

कोरोना महामारी के चलते लॉक डाउन को देखते हुए शासन ने लिया निर्णय-

मेडिकल स्टोर जनरल स्टोर और ग्रोसरी की दुकानों पर भी बेच सकेंगे सैनिटाइजर-

स्थानीय औषधि निरीक्षक आवश्यकता पड़ने पर कर सकेगा जांच-

निर्धारित मूल्य पर ही सैनिटाइजर बेंच सकेंगे प्रतिष्ठान-

प्रमुख सचिव खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने जारी किया आदेश