उरई(जालौन)मुहम्मद अहमद सिद्दीकी अधिवक्ता निवासी कालपी ने जिलाधिकारी को दिए ज्ञापन में बताया कि -एक पागल ठाकुर नाम से व्हाट्सप ग्रुप है।जिसमे 17/06/2018 को समय रात के 10:50 बजे पागल ठाकुर व्हाट्सप ग्रुप में सेमिल यादव पुत्र नामालूम निवासी कालपी ने इस्लाम के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट की थी।जिस पर कालपी थाना हाजा में दिनाँक19/06/2018 को उक्त पागल ठाकुर ग्रुप सेमिल यादव व अज्ञात के नाम धारा 295-A, 66,67 IT एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।जिसका एफआईआर नबर 0139 हैं।और बताया गया कि एफआईआर दर्ज होने के दिनाँक से लेकर अभी तक कालपी की पुलिस ने किसी भी मुल्जिम को गिरफ्तार नहीं किया है।और न कोई विधिक कार्यवाही की गई।उक्त पागल ग्रुप सेमिल यादव व अज्ञात को इस प्रकरण में जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाये।

खास बात-अगर कोई व्यक्ति व्हाट्सप या फेसबुक पर कोई आपत्तिजनक पोस्ट डालता है तो पुलिस को जांच करने के बाद उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। जिससे आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों पर नकेल कसी जा सकती हैं

वाइट-मोहम्मद अहमद सिद्दीकी अधिवक्ता कालपी
soni news के लिए जनपद जालौन से अमित कुमार क्राइम रिपोर्टर के साथ रंजीत सिंह