लखनऊ/ उत्तर प्रदेश के स्टाम्प पंजीयन राज्यमन्त्री(स्वतंत्र प्रभार) रवीन्द्र जायसवाल ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना (कोविड 19) के कारण हुए लॉकडाउन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परामर्श पर सभी निबन्धन कार्यालयों में ऑनलाइन पंजीयन शुल्क व किसी भी प्रकार से नकदी के लेन-देन पर पूर्णतः रोक लगाने का निर्देश दिया था, चूँकि निबन्धन कार्यालयों में रजिस्ट्री करने हेतु आवेदकों का भारी संख्या में आवागमन होता है इसलिए संक्रमण न बढ़े इसलिए पूर्व में यह फैसला लिया गया था किंतु प्रदेश सरकार द्वारा लॉकडाउन में यथासम्भव ढील देने का फैसला लेने के पश्चात मंत्री रवीन्द्र जायसवाल ने भी लॉक डाउन 3.0 में जन सामान्य की कठिनाइयों के मद्देनज़र “अधिक सुविधा युक्त शासकीय सेवा” देने के सरकार के संकल्प के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश स्टाम्प एवं निबंधन विभाग ने विलेखों के निबंधन हेतु ई-स्टाम्प तथा निबंधन शुल्क के ई-भुगतान के साथ साथ फिजिकल स्टाम्प पत्र एवं नगद निबंधन शुल्क प्राप्त करते हुए विलेखों का निबंधन करना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है


मंत्री रवीन्द्र जायसवाल के बताया की, विलेखों का निबंधन कोविड-19 के दृष्टिगत, “दो गज शरीर से दुरी” की नीति व प्रॉपर सेनिटाइजेशन ,आरोग्य सेतु एप्प के साथ निबंधन कार्यालयों से पूर्व निर्धारित समय आवंटन के आधार पर ही संभव होगा।